राजस्थान सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 3,848 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल बढ़ा दिया है, जिनका कार्यकाल सितंबर और अक्टूबर 2025 में समाप्त होने वाला था। इस निर्णय के तहत, वर्तमान सरपंचों को प्रशासक नियुक्त किया गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि तत्काल नए पंचायत चुनाव कराना संभव नहीं था।
इन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 15 अक्टूबर, 2025 को समाप्त हो रहा है। नए चुनाव होने तक वर्तमान सरपंच अब प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे। उनकी सहायता के लिए एक प्रशासनिक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें उप सरपंच और वार्ड पंच शामिल होंगे। यह समिति निर्वाचित पंचायत की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी। इसके अलावा, पंचायत के बैंक खातों के संचालन से संबंधित वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग प्रशासक और खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। ग्रामीण प्रशासन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था की गई है।
प्रशासनिक समिति का गठन
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सचिव एवं आयुक्त जोगाराम ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, यह नई व्यवस्था उन ग्राम पंचायतों पर लागू होगी जिनका कार्यकाल 15 अक्टूबर, 2025 को समाप्त हो रहा है और जहाँ किसी कारणवश तत्काल चुनाव कराना संभव नहीं है।
चुनाव प्रक्रिया में देरी का कारण
प्रशासनिक समिति में ग्राम पंचायत के कार्यकाल समाप्त होने से पहले के उप सरपंच और वार्ड पंच शामिल होंगे। यह समिति ग्राम पंचायत के दैनिक कार्यों और विकास योजनाओं में प्रशासक की सहायता करेगी। यह व्यवस्था पूरे राजस्थान में लागू होगी। अधिसूचना में कहा गया है कि कुछ अपरिहार्य कारणों से नई पंचायतों के लिए तत्काल चुनाव कराना संभव नहीं है।
You may also like
शी चिनफिंग ने शिनच्यांग में कार्य रिपोर्ट सुनी
दीनदयाल अस्पताल को 27 साल से सरकारों की उपेक्षा का सामना करना पड़ा : कमलजीत सहरावत
किरदार सिर्फ किरदार होता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला : आसिफ शेख
देश के मुसलमान पिछड़े रहे हैं तो इसकी जिम्मेदार कांग्रेस: गुलाम अली खटाना
मैं सीडीएस अनिल चौहान के बयान का समर्थन करता हूं : पूर्व डीजीपी एसपी वैद