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राजस्थान में शिक्षा की आड़ में शोषण! दो पत्नियों का योग बताकर छात्राओं को प्रपोज करता था टीचर, पोक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज

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राजस्थान के जोधपुर जिले के बोरानाडा थाना पुलिस ने एक वरिष्ठ शिक्षक के खिलाफ पोक्सो के तहत मामला दर्ज किया है। आरोप है कि शिक्षक ने कक्षा में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ की और उस पर शादी का दबाव बनाया। इसके अलावा छात्रा के पिता ने सीबीईओ, एसीबीईओ समेत 5 कर्मचारियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी दर्ज कराई है, जिसमें आरोप है कि उन्होंने शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया।

'घर में पीछा किया और अश्लील इशारे किए'
पीड़िता के पिता ने अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायत पेश की, जिसमें बताया गया कि आरवीएम में अंग्रेजी के वरिष्ठ शिक्षक दलपत गर्ग ने उनकी नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ की और उस पर शादी का दबाव बनाया। आरोप है कि 7 जनवरी को लंच टाइम में शिक्षक ने कक्षा में छात्रा से कहा- 'मैं तुम्हें पसंद करता हूं, मुझे दो पत्नियां रखने का सौभाग्य मिला है।' इसके बाद वह छात्रा का उसके घर तक पीछा करता रहा और अश्लील इशारे करता रहा। 

प्रिंसिपल से शिकायत के बाद हुई कार्रवाई
छात्रा ने 11 जनवरी को प्रिंसिपल से शिकायत की, जिसके बाद प्रिंसिपल ने सीसीटीवी फुटेज के साथ रिपोर्ट विभाग के अधिकारियों को भेजी। जांच में दोषी पाए जाने पर शिक्षक को निलंबित कर उसका मुख्यालय बिलाड़ा कर दिया गया।

'शिकायत वापस लो, नहीं तो टीसी निरस्त कर देंगे'
पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया है कि शिक्षक ने अपने परिचित वीरमाराम के जरिए उस पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया। इसके लिए उसे लूणी पंचायत समिति के सीबीईओ कार्यालय ले जाया गया, जहां सभी ने उस पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया और धमकी दी कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी टीसी निरस्त कर दी जाएगी और उसे किसी भी स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

आज मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज होंगे बयान
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आज मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता के बयान दर्ज किए जाएंगे। दलपत गर्ग के अलावा लूणी पंचायत समिति की सीबीईओ प्राशी शमीम, एसीबीईओ प्रथम गणेशराम, एसीबीईओ द्वितीय ओमप्रकाश टाक और भचरना गांव निवासी शिक्षक वीरमाराम के खिलाफ छेड़छाड़ और शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने के अलावा पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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