भारत-पाक सीमा पर उत्पन्न संवेदनशील हालात और देश की आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में ड्रोन (मानव रहित विमान प्रणाली) के संचालन पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। सरकार ने 14 मई को ड्रोन उड़ाने पर अस्थायी रोक लगाई थी, जिसे अब स्थायी कर दिया गया है। जिन लोगों को पहले ड्रोन उड़ाने की विशेष अनुमति दी गई थी, उनकी अनुमति भी निलम्बित कर दी गई है। कुल मिलाकर अब आगामी आदेश तक प्रदेश में किसी भी तरह के ड्रोन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
यह निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देशों की अनुपालना में लिया गया है। पुलिस दूरसंचार विभाग जयपुर के आदेश के अनुसार अब किसी भी व्यक्ति, संस्था या एजेंसी को किसी भी रूप में ड्रोन उड़ाने, संचालित करने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है। पूर्व में जारी सभी ड्रोन अनुमतियां भी निरस्त मानी जाएंगी और आगामी आदेश तक निलम्बित रहेंगी। विशेष रूप से पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों में अत्यधिक संवेदनशीलता और सुरक्षा के मद्देनजर इस प्रतिबंध को आवश्यक बताया गया है।
उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
राज्य के सभी जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, नगरीय निकाय एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को आदेश की तत्काल एवं सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं वायुयान अधिनियम 1934 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अफवाहों से बचें
जोधपुर कमिश्नरेट ने सभी ड्रोन धारकों से आग्रह किया है कि वे अपने ड्रोन का विवरण एवं उससे संबंधित जानकारी तत्काल नजदीकी पुलिस थाने में जमा कराएं। नागरिकों से अपील की गई है कि वे सुरक्षा के हित में आदेश का पालन करें तथा किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें।