राजस्थान हाईकोर्ट में सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2021 रद्द करने के मामले में सुनवाई तेज हो गई है। सोमवार को कोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए स्पेशल टास्क फोर्स (एसओजी) के एडीजी वीके सिंह को मंगलवार को पेश होने का आदेश दिया। कोर्ट ने इस भर्ती को रद्द करने के पीछे एसओजी की भूमिका पर सवाल उठाए हैं और स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि चयनित अभ्यर्थियों की ओर से बहस कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एके शर्मा ने कहा कि एसओजी ने सरकार की मंजूरी के बिना स्वतः ही भर्ती रद्द करने की सिफारिश कर दी थी।
एसओजी की सिफारिश पर उठे सवाल
इसके साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता एके शर्मा ने अपनी दलील में कोर्ट को बताया कि 19 मार्च 2024 को एसओजी ने प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टरों की अचानक परीक्षा ली थी, जिसमें केवल 50 अभ्यर्थी ही फेल हुए थे। शर्मा ने सवाल उठाया कि जब इतने कम लोग फेल हुए तो पूरी भर्ती को रद्द करना उचित नहीं है।
अदालत ने की तीखी टिप्पणी
इस पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति समीर जैन ने टिप्पणी की कि यह एक नया तथ्य सामने आया है और यदि एसओजी ने बिना सरकारी निर्देश के कार्रवाई की है, तो इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। अदालत ने एसओजी के एडीजी वीके सिंह को तलब किया और उन्हें मंगलवार को अदालत में उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए। वहीं, आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता एमएफ बैग ने दलील दी कि आयोग ने 30 जून 2023 को भर्ती पूरी करने की अनुशंसा सरकार को भेजी थी।
आरपीएससी ने पेश की अपनी दलील
आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता एमएफ बैग ने दलील दी कि आयोग ने 30 जून 2023 को भर्ती पूरी करने की अनुशंसा सरकार को भेजी थी। इससे पहले 18 अप्रैल को आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार कर लिया गया था और सदस्य रामू राम रायका को इसलिए अलग कर दिया गया था क्योंकि उनके बेटे और बेटी इस भर्ती में अभ्यर्थी थे।
अदालत ने भर्ती की गोपनीयता पर उठाया सवाल
अदालत ने इस पर तीखी टिप्पणी की और कहा कि यदि रायका को चयन प्रक्रिया से बाहर रखा भी गया था, तो उन्हें प्रक्रिया की जानकारी अवश्य रही होगी। आरपीएससी द्वारा प्रक्रिया को गोपनीय बताए जाने पर कोर्ट ने कहा कि इसमें कितनी गोपनीयता बरती गई, यह इस भर्ती से साफ़ ज़ाहिर है। अब कोर्ट इस बहुचर्चित भर्ती मामले में सीधे एसओजी प्रमुख से जवाब तलब करेगा।
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