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नए ट्रैफिक नियम: हेलमेट पहनने के तरीके पर ध्यान दें

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नए ट्रैफिक नियमों की जानकारी

नए ट्रैफिक नियम: साल 2017 के बाद से ट्रैफिक नियमों में काफी सख्ती आई है। पहले केवल हेलमेट न पहनने पर चालान होता था, लेकिन अब गलत तरीके से हेलमेट पहनने पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। ट्रैफिक पुलिस अब 20,000 रुपये तक के चालान काट रही है। इसके बावजूद, कई लोग हेलमेट पहनने से कतराते हैं।



जो लोग हेलमेट पहनते हैं, लेकिन गलत तरीके से पहनते हैं, उन्हें भी चालान का सामना करना पड़ सकता है। हम आपको बताएंगे कि हेलमेट को सही तरीके से कैसे पहनें ताकि आपकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।


गलत तरीके से हेलमेट पहनने पर जुर्माना गलत तरीके से हेलमेट पहनने पर चालान कटेगा (New Traffic Rule)

मोटर वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है। यह आपके सिर को चोट से बचाने में मदद करता है। दुर्घटनाओं में सिर की चोटें अक्सर जानलेवा होती हैं। हेलमेट पहनते समय यह सुनिश्चित करें कि यह सही तरीके से बंधा हुआ हो।


हेलमेट पहनने के बाद पट्टी को ठीक से लगाना न भूलें। कई लोग हेलमेट पहनते हैं लेकिन उनकी पट्टियाँ सही नहीं होतीं। इसके अलावा, कई हेलमेटों की सामने की पट्टियाँ गायब होती हैं या टूट जाती हैं। ऐसे में आपको चालान का सामना करना पड़ सकता है।


1998 के मोटर वाहन अधिनियम के तहत, भारत सरकार ने हेलमेट न पहनने या गलत तरीके से पहनने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसका मतलब है कि यदि बाइक सवार ने हेलमेट पहना है लेकिन वह खुला है, तो उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।


यदि आपने हेलमेट ढीला पहना है, तो भी आपको 1,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। इसलिए, हेलमेट को सही तरीके से पहनना बेहद जरूरी है। यदि ऐसा नहीं होता है, तो 2000 रुपये का चालान आपको भेजा जाएगा।


हेलमेट में आईएसआई मार्क होना चाहिए। यदि हेलमेट में भारतीय मानक ब्यूरो (बीएसआई) का आईएसआई प्रमाणन नहीं है, तो 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसका मतलब है कि बाइक चलाते समय आपको केवल आईएसआई मार्क वाला हेलमेट पहनना चाहिए।


यदि ऐसा नहीं होता है, तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194डी के तहत आपको 1,000 रुपये का चालान मिल सकता है। हालांकि, दिल्ली पुलिस पहले से ही लोगों को 1,000 रुपये का चालान भेज रही है।


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