Rajasthan Crime: राजस्थान में पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने एक नाबालिग लड़की को बेचने की कोशिश करने और उससे रेप में अपने बेटे की मदद करने वाली महिला को आजीवन कारावास की सजा दी है. साथ ही कोर्ट ने आरोपी महिला पर 61 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.
वहीं, कोर्ट ने अन्य आरोपियों नैना, सपना, और मंजू के साथ उसके पति बबलू सिंह को भी गिरफ्तारी वारंट जारी कर मुकदमा चलाने के आदेश जारी की है. कोर्ट ने कहा कि एक महिला होकर भी पीड़िता के दर्द को समझ नहीं पाई. साथ ही अपने बेटे की मदद की और उसे भगा दिया. जब पीड़िता ने यौन शोषण का विरोध किया तो महिला ने उसे प्रताड़ित किया.
अदालत को बताया कि पीड़िता की मां ने 10 जुलाई 2014 में गलता गेट पुलिस स्टेशन में उसके गायब होने का मामला दर्ज करवाया. इसमें एक बाल अपचारी पर बहला-फुसलाकर साथ ले जाने का आरोप लगाया था.
वहीं, पुलिस ने इस वारदात में कार्रवाई की और बाल अपचारी के खिलाफ किशोर बोर्ड में चालान पेश किया था. इसके चलते उसे तीन साल के लिए सुरक्षित स्थल भीलवाड़ा भेजने का आदेश दिया. अदालत ने सुनवाई पीड़िता ने कहा कि बाल अपचारी और अन्य आरोपी उसे बहला-फुसलाकर शिकोहाबाद ले गए, जहां उससे रेप किया.
इसके बाद पीड़िता को एक दलाल के पास बेचने की कोशिश की गई लेकिन कम रुपये मिलने की वजह से उसे वापस ले आए. फिर बाल अपचारी उसे फिरोजाबाद में रहने वाली मंजू नाम की महिला के पास ले गए, जहां भी उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया. अंत में मंजू की भाभी बबली ने पीड़िता को जयपुर रेलवे स्टेशन के बाहर छोड़ दिया और वहां से चली गई.
You may also like
इस जिले में कल भी बंद रहेंगे स्कूल, सरकार ने जारी किया आदेश
नेता प्रतिपक्ष का केंद्र पर जोरदार हमला! राष्ट्रीय मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक की मांग, कहा- 'सरकार ने विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया...'
लोन या वीजा के लिए चाहिए पुराना ITR? जानिए कैसे करें पिछले वर्षों का इनकम टैक्स रिटर्न डाउनलोड
अजय देवगन की सफलताओं का सफर: सीक्वल फिल्मों की चर्चा
वनडे रिटायरमेंट की अफवाहों पर रोहित शर्मा का दो टूक जवाब, 'हिटमैन' ने बताया अपना इरादा