Himachali Khabar
राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा समिति सदस्य गुरलाल सिंह द्वारा गांव योंवाली की पूर्व सरपंच रेशमपाल कौर द्वारा किए गए लाखों रुपए के गबन के मामले में लोकायुक्त हरियाणा ने जांच के बाद सरपंच से ब्याज सहित रिकवरी करवाने के आदेश दिए हंै।
गुरलाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2018 में गांव योंवाली की सरपंच रही रेशमपाल कौर ने अपने पति इकबाल सिंह व ग्राम सचिव मुबीन मोह मद ने मिलकर गांव में सफाई, जोहड़ की सफाई, पाइप लीकेज ठीक करवाने, वाटर वर्क्स की मोटर ठीक करवाने, गलियों के निर्माण सहित अन्य विकास कार्यों में फर्जी बिल बनाकर लाखों रुपए की गड़बड़ी की। गुरलाल सिंह ने बताया कि हैरानी की बात तो ये है कि इन लोगों ने मिट्टी भर्ती के लिए रिकॉर्ड में जिस ट्रैक्टर का नंबर दर्शाया था, वह स्कूटर का नंबर था। यही नहीं, जितने भी काम करवाए गए, सभी में फर्जी बिल बनाकर चैक काटे गए और तीनों ने मिलकर राशि का गबन किया।
गुरलाल सिंह ने बताया कि उस समय प्रशासनिक अधिकारियों सहित संबंधित विभाग को भी बार-बार शिकायत देकर अवगत करवाया गया, लेकिन किसी ने भी मामले को गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत लोकायुक्त हरियाणा को भेजी। लंबे इंतजार के बाद लोकायुक्त द्वारा मामले की जांच के बाद निष्कर्ष में सरपंच, उसके पति व ग्राम सचिव को दोषी पाया गया। लोकायुक्त ने जांच के बाद बीडीपीओ सिरसा को पत्र जारी कर आदेश दिए कि सरपंच से 969384 रुपए की रिकवरी करवाई जाए और इसके साथ-साथ ग्राम सचिव मुबीन मोह मद के सालाना इंक्रीमेंट रोके जाएं।
You may also like
HRA टैक्स छूट 2025: जानिए नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था में कैसे होता है कैलकुलेशन, किन दस्तावेजों की होती है जरूरत
'बोलो जुबां केसरी' विवाद को लेकर पान मसाला कंपनी ने कोर्ट में पेश की सफाई, कहा - 'ये सिर्फ टैगलाइन'
Unemployment Data: 15 मई से हर महीने बेरोजगारी के आंकड़े जारी करेगी सरकार
Maharashtra CM Stands Firm on Hindi Clause Amid Rising Opposition
Mutual Fund Scheme: मात्र 0,000 रुपये की SIP इतने सालों में बना देगी करोड़पति, यहां देखें पूरी डिटेल ι