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दिल्ली हाई कोर्ट से जैकलीन फर्नांडीज को झटका, मनी लॉन्ड्रिंग केस में याचिका खारिज

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नई दिल्ली, 3 जुलाई . बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर कर ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. यह मामला ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए की ठगी से संबंधित है.

जैकलीन फर्नांडीज ने अपनी याचिका में न केवल ईडी के एफआईआर को खारिज करने की मांग की है, बल्कि निचली अदालत की ओर से चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को भी चुनौती दी थी. उन्होंने अपनी याचिका के जरिए कोर्ट से आग्रह किया था कि उनके खिलाफ शुरू की गई कानूनी प्रक्रिया रोकी जाए.

जैकलीन का कहना है कि उन्हें जानबूझकर इस मामले में फंसाया गया है और उनके खिलाफ लगाए गए सारे आरोप झूठे और निराधार हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सुकेश चंद्रशेखर और अदिति सिंह ने उनके साथ फर्जीवाड़ा किया है. जैकलीन का कहना है कि वह कभी भी सुकेश के साथ रिलेशनशिप में नहीं थी. उसे एक साजिश के तहत निशाना बनाया गया है.

एक्ट्रेस ने कहा कि उनका मनी लॉन्ड्रिंग से कोई लेना-देना नहीं है और सुकेश ने जानबूझकर टारगेट किया है. जैकलीन ने कहा कि सुकेश के उस दावे में कोई सच्चाई नहीं है जिसमें उसने कहा था कि दोनों रिलेशनशिप में थे. अभिनेत्री ने इस दावे को पूरी तरह से “झूठा” और “बेबुनियाद” करार दिया.

यह मामला साल 2021 में तब सामने आया जब तिहाड़ जेल से ही एक बड़े घोटाले को अंजाम देने वाले ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ. आरोप है कि 200 करोड़ रुपए की ठगी की गई. बाद में जांच में पता चला कि सुकेश ने इस रकम का इस्तेमाल कई हस्तियों को महंगे तोहफे देने में भी किया था, जिनमें जैकलीन फर्नांडीज का नाम प्रमुखता से सामने आया. जानकारी के मुताबिक, जैकलीन को सुकेश की ओर से कई महंगे गिफ्ट्स मिले थे, जिनकी कीमत करोड़ों में थी.

पीके/एकेजे

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