फतेहपुर: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में पूर्व प्रेमी ने शादीशुदा महिला को लाठी डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। मामला वर्ष 2021 का है। घटना के बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। मामले में पुलिस की ओर से जांच की प्रक्रिया को तेज की गई। शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 के पीठासीन अधिकारी अजय सिंह प्रथम ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, दोषी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। घटना साढ़े 4 साल पहले थरियांव थाना क्षेत्र में हुई थी। अब इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
जबरन घर से ले गया था आरोपीशासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि थरियांव थाना क्षेत्र के रमवा गांव निवासी साधू सिंह की बेटी मिथिलेश की शादी 7 साल पहले गांव के ही रहने वाले विश्राम सिंह के साथ हुई थी। विवाह से पहले महिला का गांव के ही विनोद पाल नामक युवक से प्रेम-प्रसंग था। शादी के बाद महिला अपने ससुराल में ही थी। वहीं अपनी ससुराल से बेटी के साथ मिथिलेश की ननंद सविता देवी भी मायके आई थी।
आरोप है कि मिथिलेश का कथित प्रेमी विनोद 13 मार्च 2021 को जबरन घर से मिथिलेश को ले गया और दूसरे ही दिन दोपहर करीब 2:00 बजे थाना क्षेत्र के रमवा पंथुवा रोड पर स्थित देसी शराब ठेके के बगल के कमरे में ले जाकर लाठी डंडों से पीट-पीटकर मरणासन्न कर दिया। इसके बाद मौके से भाग निकला।
रास्ते में हुई मौतघटना की जानकारी मिलते ही ननंद सविता देवी मौके पर पहुंची तो लहू लुहान हालत में कमरे में पड़ी मिथिलेश के साथ हुई घटना की जानकारी परिजनों को दी। इस पर आनन-फानन परिजन महिला को अस्पताल लेकर जा रहे थे, जिसकी रास्ते में ही मौत हो गई।
ननद की तहरीर पर केसमामले में मृतका की ननंद सविता की तहरीर के आधार पर स्थानीय थाना पुलिस ने विनोद के खिलाफ हत्या की संगीन धारा में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर आला कत्ल डंडा भी पुलिस ने बरामद किया था। इसके बाद आरोपी को जेल भेजने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
अदालत में 7 गवाह हुए पेशशुक्रवार को मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान अभियोजन ने 7 गवाहों के साथ बहस के दौरान कोर्ट में हत्या के पर्याप्त सबूत भी पेश किये। जिरह और दलीलों के आधार पर अदालत ने आरोपी को घटना का दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया है।
जबरन घर से ले गया था आरोपीशासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि थरियांव थाना क्षेत्र के रमवा गांव निवासी साधू सिंह की बेटी मिथिलेश की शादी 7 साल पहले गांव के ही रहने वाले विश्राम सिंह के साथ हुई थी। विवाह से पहले महिला का गांव के ही विनोद पाल नामक युवक से प्रेम-प्रसंग था। शादी के बाद महिला अपने ससुराल में ही थी। वहीं अपनी ससुराल से बेटी के साथ मिथिलेश की ननंद सविता देवी भी मायके आई थी।
आरोप है कि मिथिलेश का कथित प्रेमी विनोद 13 मार्च 2021 को जबरन घर से मिथिलेश को ले गया और दूसरे ही दिन दोपहर करीब 2:00 बजे थाना क्षेत्र के रमवा पंथुवा रोड पर स्थित देसी शराब ठेके के बगल के कमरे में ले जाकर लाठी डंडों से पीट-पीटकर मरणासन्न कर दिया। इसके बाद मौके से भाग निकला।
रास्ते में हुई मौतघटना की जानकारी मिलते ही ननंद सविता देवी मौके पर पहुंची तो लहू लुहान हालत में कमरे में पड़ी मिथिलेश के साथ हुई घटना की जानकारी परिजनों को दी। इस पर आनन-फानन परिजन महिला को अस्पताल लेकर जा रहे थे, जिसकी रास्ते में ही मौत हो गई।
ननद की तहरीर पर केसमामले में मृतका की ननंद सविता की तहरीर के आधार पर स्थानीय थाना पुलिस ने विनोद के खिलाफ हत्या की संगीन धारा में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर आला कत्ल डंडा भी पुलिस ने बरामद किया था। इसके बाद आरोपी को जेल भेजने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
अदालत में 7 गवाह हुए पेशशुक्रवार को मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान अभियोजन ने 7 गवाहों के साथ बहस के दौरान कोर्ट में हत्या के पर्याप्त सबूत भी पेश किये। जिरह और दलीलों के आधार पर अदालत ने आरोपी को घटना का दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया है।
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