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सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी ने जेल से रिहाई का किया अनुरोध, दलील सुन अदालत ने पुलिस से मांगा जवाब

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बॉलीवुड एक्टर अली खान पर चाकू से हमला करने के आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम ने शुक्रवार को मुंबई की एक अदालत में आवेदन देकर अपनी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने तथा जेल से रिहा किए जाने का अनुरोध किया। मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद बांग्लादेशी नागरिक आरोपी मोहम्मद शरीफुल (30) ने शुक्रवार को यहां एक सेशन कोर्ट के सामने अप्रैल में दायर अपनी जमानत याचिका वापस ले ली।बाद में, आरोपी ने अपने वकील अजय गवली के जरिए ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (बांद्रा) के सामने एक आवेदन पेश किया, जिसमें उसकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने और जेल से रिहाई का अनुरोध किया गया।याचिका में उसने दावा किया कि उसकी गिरफ्तारी अवैध थी क्योंकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार करते समय कानून के प्रावधानों का पालन नहीं किया। अदालत ने पुलिस से जवाब दाखिल करने को कहा और मामले की सुनवाई 13 मई तक स्थगित कर दी।बता दें कि इस साल 16 जनवरी को सैफ अली खान पर बांद्रा में 12वीं मंजिल पर स्थित उनके अपार्टमेंट में एक घुसकर एक घुसपैठिये ने चाकू से कई वार किए थे। एक्टर (54) की लीलावती अस्पताल में तुरंत सर्जरी की गई और फिर पांच दिन बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। पुलिस ने कथित घटना के दो दिन बाद काफी खोजबीन के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
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