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Traffic Challan का पैसा किस सरकार के पास जाता है? राज्य या केंद्र में किसको फायदा

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Traffic Police: ट्रैफिक नियमों का पालन न करने पर ट्रैफिक पुलिस चालान काट देती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रैफिक चालान का पैसा किसके पास जमा होता है। कहने का मतलब है कि पुलिस जो चालान काटती है उसका पैसा कहां जमा होता है या किस सरकार के पास जाता है। यह पैसा केंद्र सरकार के खजाने में जाता है या फिर राज्य सरकार के? ज्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती। वे इस बात को लेकर अक्सर कनफ्यूज रहते हैं। अगर आपको भी इसके बारे में नहीं मालूम है तो परेशान न हों, यहां आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आइए आपको बताते हैं कि आखिर नियम क्या कहता है।
किस सरकार के पास जाता है पैसा? image

ट्रैफिक पुलिस राज्यों के अधीन होती है। इसलिए वह जो भी चालान काटती है उसका पैसा राज्य सरकार के खजाने में जाता है। लेकिन, यहां पर भी एक पेंच है। चालान का पैसा किस सरकार के पास जाएगा, यह इस बात से तय होता है कि चालान किस राज्य में काटा जा रहा है। अगर किसी राज्य के अंदर ट्रैफिक पुलिस चालान काटती है तो पैसा राज्य सरकार के खजाने में जाएगा। जैसे अगर कानपुर में चालान कटता है तो पैसा उत्तर प्रदेश सरकार के पास जाएगा और पंजाब में कटता है तो पंजाब सरकार के खजाने में जाएगा। वहीं, अगर चालान किसी राज्य के बजाए केंद्र शासित प्रदेश में कटता है जैसे कि चंडीगढ़ या पुदुचेरी, तो पैसा केंद्र सरकार के पास जाएगा, क्योंकि यह केंद्र सरकार के अधीन होते हैं।


दिल्ली में क्या होता है? image

वहीं, अगर चालान दिल्ली में कटता है तो नियम थोड़ा और अलग है, क्योंकि यहां ट्रैफिक पुलिस और स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी दोनों को चालान काटने का अधिकार है। ट्रैफिक पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है वहीं, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी राज्य सरकार के अधीन आती है, इसलिए पेंच फंसता है। ऐसे में दिल्ली में अगर चालान ट्रैफिक पुलिस काटती है तो पैसा केंद्र सरकार के राजस्व में जाता है, लेकिन अगर चालान स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी काटती है तो पैसा राज्य सरकार के खजाने में जाते है।


नेशनल हाइवे पर चालान कटता है तो क्या होगा? image

अब आपको बताते हैं कि अगर चालान किसी राज्य में नेशनल हाइवे पर कटता है तो पैसा किसके पास जाएगा। ऐसी स्थिति में पैसा दोनों सरकारों के बीच बराबर बंट जाता है। मतलब कि चालान का आधा पैसा केंद्र सरकार और आधा पैसा राज्य सरकार के खजाने में जाता है। लेकिन, दिल्ली के मामले में फिर से पेंच फंस जाता है, क्योंकि यहां ट्रैफिक पुलिस और स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी दोनों चालान काटती हैं। यहां ट्रैफिक पुलिस द्वारा काटे गए चालान का पैसा तो केंद्र सरकार के पास जाता है, लेकिन स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का पैसा दोनों सरकारों के बीच बंट जाता है।



अदालत में चालान जमा होने पर क्या होगा? image

कई मामलों में ऐसा होता है कि चालान को पैसा अदालत में जमा होता है। ऐसी स्थिति में राज्य में कटे चालान का पैसा राज्य सरकार के पास जाता है। लेकिन, दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस द्वारा काटे गए चालान का पैसा केंद्र सरकार के पास जाता है और स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा काटे गए चालान का पैसा दिल्ली सरकार के राजस्व में जाएगा।

सभी तस्वीरें सांकेतिक, सोर्स - Pinterest से ली गई हैं।



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