जयपुर: तलाक के तीन वर्ष बाद एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। मृत्यु होने से कुछ दिन पहले उसने दूसरी शादी भी की थी। पहली पत्नी से एक बेटी भी है। व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद नाबालिग बेटी ने पिता की संपत्ति में से हिस्सा मांगा। उधर मृतक की मां ने भी खुद को बेटे का उत्तराधिकारी बताया और दूसरी पत्नी ने भी पति की मृत्यु पर सेवा परिलाभ मांग लिए। मृतक व्यक्ति बीएसएलएन में अधिकारी था। संपत्ति विवाद का मामला लंबे समय से न्यायालय में चल रहा था। जज रीटा तेजपाल ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अहम फैसला दिया। यह फैसला इस तरह के अन्य प्रकरणों के लिए मिसाल बनेगा।
तलाक के बाद भी संतान का हक नहीं छीन सकता
यह मामला जयपुर मेट्रो द्वितीय की जिला एवं सेशन न्यायालय का है। कोर्ट ने तमाम पक्षों की दलीलें सुनने और तथ्यों के अवलोकन के बाद अहम फैसला सुनाया। न्यायाधीश रीटा तेजपाल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि तलाक से पति पत्नी का विवाह विच्छेद हो सकता है लेकिन संतान का संबंध नहीं टूट सकता। बच्चा चाहे नाबालिग हो या बालिग, वे पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे। साथ ही व्यक्ति की मां को भी अपने बेटे की संपत्ति की हिस्सेदार है। कोर्ट ने मृतक की नाबालिग बेटी और मां को उत्तराधिकारी माना है।
बिना फेरे दूसरी पत्नी को नहीं माना वैध
मृतक की दूसरी पत्नी ने भी खुद को उत्तराधिकारी बताते हुए कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाया। कोर्ट ने कहा कि तलाक के तीन साल बाद व्यक्ति ने दूसरी शादी की थी लेकिन उस शादी में ना तो अग्नि के समक्ष सात फेरे लिए और ना ही सामाजिक परंपराओं को निभाया गया। वैवाहिक रस्में भी पूरी नहीं की गई। कोर्ट ने दूसरी शादी को हिंदू रीति रिवाज के तहत वैध नहीं माना। दूसरी महिला से शादी के महज 8 दिन बाद ही व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई थी। कोर्ट ने कहा कि बिना फेरे, सामाजिक परम्पराओं और वैवाहिक रस्मों को पूरा नहीं किए जाने पर दूसरी पत्नी संपत्ति के लिए उत्तराधिकारी नहीं माना जा सकता।
नाबालिग बेटी, मां और दूसरी पत्नी किया उत्तराधिकारी होने का दावा
एडवोकेट सुधीर शुक्ला ने बताया कि जयपुर निवासी रोशनलाल सैनी बीएसएनएल में अधिकारी थे। वर्ष 2006 में उनकी शादी हुई। विवाह के कुछ वर्ष बाद एक बेटी भी हुई। मार्च 2018 में रोशन लाल सैनी का अपनी पत्नी से तलाक हो गया था और नाबालिग बेटी अपनी मां के साथ रहने लगी। तीन वर्ष बाद 21 अप्रैल 2021 में रोशन लाल सैनी ने दूसरा विवाह किया। दूसरे विवाह में हिंदी रीति रिवाज की सभी रस्मों को पूरा नहीं किया गया। विवाह के 8 दिन बाद ही रोशनलाल की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद बाद नाबालिग बेटी, दूसरी पत्नी और मृतक रोशन लाल की मां ने उत्तराधिकारी होने का दावा किया। इस मामले में कोर्ट ने मृतक की नाबालिग बेटी और मृतक की मां को उत्तराधिकारी माना।

यह मामला जयपुर मेट्रो द्वितीय की जिला एवं सेशन न्यायालय का है। कोर्ट ने तमाम पक्षों की दलीलें सुनने और तथ्यों के अवलोकन के बाद अहम फैसला सुनाया। न्यायाधीश रीटा तेजपाल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि तलाक से पति पत्नी का विवाह विच्छेद हो सकता है लेकिन संतान का संबंध नहीं टूट सकता। बच्चा चाहे नाबालिग हो या बालिग, वे पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे। साथ ही व्यक्ति की मां को भी अपने बेटे की संपत्ति की हिस्सेदार है। कोर्ट ने मृतक की नाबालिग बेटी और मां को उत्तराधिकारी माना है।
मृतक की दूसरी पत्नी ने भी खुद को उत्तराधिकारी बताते हुए कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाया। कोर्ट ने कहा कि तलाक के तीन साल बाद व्यक्ति ने दूसरी शादी की थी लेकिन उस शादी में ना तो अग्नि के समक्ष सात फेरे लिए और ना ही सामाजिक परंपराओं को निभाया गया। वैवाहिक रस्में भी पूरी नहीं की गई। कोर्ट ने दूसरी शादी को हिंदू रीति रिवाज के तहत वैध नहीं माना। दूसरी महिला से शादी के महज 8 दिन बाद ही व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई थी। कोर्ट ने कहा कि बिना फेरे, सामाजिक परम्पराओं और वैवाहिक रस्मों को पूरा नहीं किए जाने पर दूसरी पत्नी संपत्ति के लिए उत्तराधिकारी नहीं माना जा सकता।
नाबालिग बेटी, मां और दूसरी पत्नी किया उत्तराधिकारी होने का दावा
एडवोकेट सुधीर शुक्ला ने बताया कि जयपुर निवासी रोशनलाल सैनी बीएसएनएल में अधिकारी थे। वर्ष 2006 में उनकी शादी हुई। विवाह के कुछ वर्ष बाद एक बेटी भी हुई। मार्च 2018 में रोशन लाल सैनी का अपनी पत्नी से तलाक हो गया था और नाबालिग बेटी अपनी मां के साथ रहने लगी। तीन वर्ष बाद 21 अप्रैल 2021 में रोशन लाल सैनी ने दूसरा विवाह किया। दूसरे विवाह में हिंदी रीति रिवाज की सभी रस्मों को पूरा नहीं किया गया। विवाह के 8 दिन बाद ही रोशनलाल की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद बाद नाबालिग बेटी, दूसरी पत्नी और मृतक रोशन लाल की मां ने उत्तराधिकारी होने का दावा किया। इस मामले में कोर्ट ने मृतक की नाबालिग बेटी और मृतक की मां को उत्तराधिकारी माना।
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