देहरादून: उत्तराखंड में होने वाले पंचायत चुनाव पर बड़ा अपडेट आया है। नैनीताल हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव पर लगी रोक हटा ली है। इसके बाद सरकार जल्द पंचायत चुनाव का नया शेड्यूल जारी करेगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने 21 जून को हरिद्वार छोड़कर बाकी 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने की अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत दो चरणों में चुनाव होने थे। आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट न होने की वजह से हाई कोर्ट ने पूरी चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।
शुक्रवार को इस मामले में उत्तराखंड सरकार की तरफ से आरक्षण रोस्टर का ब्यौरा कोर्ट के समक्ष रखा गया। हाई कोर्ट ने कहा कि उनकी मंशा चुनाव टालने की नहीं है लेकिन नियमों का पालन जरूरी है। याचिकाकर्ताओं ने उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम और संविधान के अनुच्छेद 243 टी, डी व अन्य का उल्लेख करते हुए कहा कि आरक्षण में रोस्टर अनिवार्य है। यह संवैधानिक बाध्यता है।
19 जुलाई को आने थे नतीजे21 जून को जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक, 25 से 28 जून तक नामांकन प्रकिया हो जानी थी। 10 और 15 जुलाई को मतदान और 19 जुलाई को मतगणना होनी थी। अब राज्य निर्वाचन आयोग नया कार्यक्रम जारी करेगा। निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने कहा कि इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं।
शुक्रवार को इस मामले में उत्तराखंड सरकार की तरफ से आरक्षण रोस्टर का ब्यौरा कोर्ट के समक्ष रखा गया। हाई कोर्ट ने कहा कि उनकी मंशा चुनाव टालने की नहीं है लेकिन नियमों का पालन जरूरी है। याचिकाकर्ताओं ने उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम और संविधान के अनुच्छेद 243 टी, डी व अन्य का उल्लेख करते हुए कहा कि आरक्षण में रोस्टर अनिवार्य है। यह संवैधानिक बाध्यता है।
19 जुलाई को आने थे नतीजे21 जून को जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक, 25 से 28 जून तक नामांकन प्रकिया हो जानी थी। 10 और 15 जुलाई को मतदान और 19 जुलाई को मतगणना होनी थी। अब राज्य निर्वाचन आयोग नया कार्यक्रम जारी करेगा। निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने कहा कि इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं।
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