पटना/दिल्ली: लालू यादव को 'लैंड फॉर जॉब' मामले में बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका उन्होंने CBI की ओर से दर्ज केस को रद्द करने के लिए दायर की थी। यह मामला रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने से जुड़ा है। तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। लैंड फॉर जॉब केस को रद्द कराना चाहते थे। कोर्ट ने उनकी इस मांग को नहीं माना। हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद की याचिका को खारिज कर दिया है। CBI इस मामले में अपनी जांच जारी रख सकती है।
लालू यादव को दिल्ली HC से नहीं मिली राहतराष्ट्रीय जनता दल (RJD) के मुखिया लालू प्रसाद यादव को 'नौकरी के बदले जमीन' घोटाले में दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। उन्होंने CBI द्वारा दर्ज FIR और चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। लालू यादव का कहना था कि CBI ने जांच शुरू करने से पहले जरूरी कानूनी इजाजत नहीं ली थी।
जरूरी अनुमति को लेकर हुई थी सुनवाईइस मामले में लालू यादव की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलीलें पेश कीं। सिब्बल ने कहा कि CBI ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों को तोड़ा है। उन्होंने बिना जरूरी इजाजत के ही लालू यादव के खिलाफ जांच शुरू कर दी। लालू प्रसाद यादव ने 'नौकरी के बदले जमीन' घोटाले में राहत पाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दी थी। उन्होंने CBI की FIR और चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी। उनका कहना था कि CBI ने जांच शुरू करने से पहले जरूरी कानूनी अनुमति नहीं ली।
हाई कोर्ट से सीबीआई को ग्रीन सिग्नलहालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की याचिका को खारिज कर दिया। CBI इस मामले में अपनी जांच जारी रख सकती है। कोर्ट ने कहा कि लालू यादव के खिलाफ मामला चलता रहेगा। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा था कि CBI ने बिना आवश्यक वैधानिक अनुमति लिए ही लालू यादव के खिलाफ जांच शुरू कर दी, जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है।
लालू यादव को दिल्ली HC से नहीं मिली राहतराष्ट्रीय जनता दल (RJD) के मुखिया लालू प्रसाद यादव को 'नौकरी के बदले जमीन' घोटाले में दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। उन्होंने CBI द्वारा दर्ज FIR और चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। लालू यादव का कहना था कि CBI ने जांच शुरू करने से पहले जरूरी कानूनी इजाजत नहीं ली थी।
जरूरी अनुमति को लेकर हुई थी सुनवाईइस मामले में लालू यादव की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलीलें पेश कीं। सिब्बल ने कहा कि CBI ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों को तोड़ा है। उन्होंने बिना जरूरी इजाजत के ही लालू यादव के खिलाफ जांच शुरू कर दी। लालू प्रसाद यादव ने 'नौकरी के बदले जमीन' घोटाले में राहत पाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दी थी। उन्होंने CBI की FIR और चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी। उनका कहना था कि CBI ने जांच शुरू करने से पहले जरूरी कानूनी अनुमति नहीं ली।
हाई कोर्ट से सीबीआई को ग्रीन सिग्नलहालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की याचिका को खारिज कर दिया। CBI इस मामले में अपनी जांच जारी रख सकती है। कोर्ट ने कहा कि लालू यादव के खिलाफ मामला चलता रहेगा। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा था कि CBI ने बिना आवश्यक वैधानिक अनुमति लिए ही लालू यादव के खिलाफ जांच शुरू कर दी, जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है।
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