चेन्नै: तमिलनाडु की राजधानी चेन्नै की एक अदालत ने अन्ना विश्वविद्यालय बलात्कार मामले में एकमात्र आरोपी ए ज्ञानसेकरन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसे कम से कम 30 साल जेल में बिताने होंगे। अदालत ने यह फैसला बलात्कार सहित सभी 11 आरोपों में दोषी पाए जाने के चार दिन बाद सुनाया। महिला अदालत की न्यायाधीश एम. राजलक्ष्मी ने 28 मई को ज्ञानशेखरन को मामले में दोषी ठहराया था। न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष द्वारा उसके खिलाफ साबित किए गए प्रत्येक 11 आरोपों के संबंध में सजा सुनाई। न्यायाधीश ने कहा कि सजाएं एक साथ चलेंगी।
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