—अदालत ने दिया आदेश, फिल्म में निवेश का लाभ न देने का आरोप
वाराणसी,19 अगस्त (Udaipur Kiran) । भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह की मुश्किलें बढ़ेगी। अभिनेता सहित चार लोगों के खिलाफ कैंट पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत ने मंगलवार को दिया है। न्यायालय ने होटल और ट्रैवेल व्यापारी विशाल सिंह की अर्जी पर यह आदेश दिया है। व्यापारी ने प्रार्थना पत्र के जरिए 1.25 करोड़ रुपये ठगी का आरोप लगाया है।
कैंट थाना क्षेत्र के नदेसर निवासी व्यापारी विशाल सिंह के दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार जब वह मुम्बई में पढ़ने गए थे तभी उनकी मुलाकात प्रेमशंकर राय और सीमा राय नामक पति —पत्नी से परिचय हुआ । दोनों फिल्म निर्माण से अपने को जुड़ा बताते थे। दोनों फिल्म में निवेश के लिए मुझे भी प्रस्ताव देते रहे। दोनों उसके मुम्बई स्थित आवास पर भी आते थे। दोनों ने भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह से उसकी मुलाकात वाराणसी में उसके कार्यालय में कराई। दोनों की बात में आकर विशाल ने इनकी कम्पनी श्रेयस फिल्म प्राइवेट लि. के खाते में अपने व अपने भाई के पार्टनरशिप कम्पनी रिद्धिका इण्टरप्राइजेज के खाते से कई तिथियों पर 38 लाख रुपये जमा कराया। इसके बाद नम्बर 2018 में फिल्म भोजपुरी फिल्म बॉस की शूटिंग शुरू हुई। इसके बाद प्रेम शंकर, सीमा राय, पवन सिंह और उनके सहयोगी अरविन्द चौबे से नदेसर स्थित होटल सिटी इन में बातचीत हुई। सभी ने मिलकर फिल्म के खर्चों व हिस्सेदारी को लेकर कम्पनी के लेटरहेड पर एक दस्तावेज दिया। जिसमें विशाल सिंह को फिल्म का निर्माता दर्शाया गया और मुनाफे का 50 प्रतिशत निर्माता को, 25 प्रतिशत सह-निर्माता, 20 प्रतिशत अभिनेता और 5 प्रतिशत निर्देशक के देने की बात लिखी गई थी। अनुबंध पत्र मिलने के बाद फिल्म की शूटिंग हुईं । इस फिल्म का सारा खर्च लगभग 1.25 करोड़ रुपये विशाल ने वहन किया। इसके अतिरिक्त होटल तथा ट्रैवेल्स एजेंसी का बिल भी चुकाया । फिल्म बनने के बाद उसे कोई लाभ नही हुआ। उसे जानकारी मिली कि फिल्म बिक चुकी है। करोड़ों रुपए का लाभ भी हुआ है। इसमें उसे निवेश का हिस्सा नहीं दिया गया। रकम मांगने पर अभिनेता पवन सिंह ने जान से मारने की धमकी भी दी। इस संबंध में उसने वाराणसी के कैंट थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। लेकिन उस पर कोई कार्रवाही नहीं हुई। इसके बाद उसने न्यायालय का सहारा लिया। न्यायालय ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद संबंधित आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। न्यायालय के आदेश पर अभिनेता पवन सिंह, प्रेम शंकर राय ,सीमा राय व एक अन्य पर मुकदमा दर्ज होगा।
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(Udaipur Kiran) / श्रीधर त्रिपाठी
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