Kerala, 14 जुलाई (Udaipur Kiran) ।
एरानाकुलम: केरल उच्च न्यायालय ने योग गुरु रामदेव, पतंजलि के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण और दिव्य फार्मेसी के खिलाफ दर्ज सात आपराधिक मामलों में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम के तहत दर्ज शिकायतों में भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों के प्रसार का आरोप लगाया गया है।
न्यायमूर्ति वीजी अरुण ने अभियुक्तों द्वारा दायर सात आपराधिक विविध याचिकाओं पर विचार करते हुए एक नया अंतरिम स्थगन जारी किया। न्यायालय ने पाया कि उठाए गए मुद्दे विस्तृत न्यायिक परीक्षण के योग्य हैं।
लोक अभियोजक को निर्देश प्राप्त करने का निर्देश
इसमें शामिल जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने लोक अभियोजक को मामले में आगे कोई भी कदम उठाने से पहले आवश्यक निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया है।
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(Udaipur Kiran) / Roshith K
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