नई दिल्ली, 8 जुलाई (Udaipur Kiran) । अब एक नवंबर से दिल्ली के पुराने वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा।
मंगलवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने 24वीं बैठक में यह फैसला लिया है। सीएक्यूएम ने दिल्ली सरकार के अनुरोध पर पुराने वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध को लगभग चार महीने के लिए स्थगित कर दिया है। अब दिल्ली में भी यह अभियान 1 नवंबर 2025 से नोएडा गाजियाबाद फरीदाबाद ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम के साथ शुरू होगा। सीएक्यूएम निर्देश संख्या 89 में संशोधन कर रहा है जबकि अन्य सभी कार्यक्रम पहले की तरह ही रहेंगे।
विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, सीएक्यूएम ने दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्देश के प्रवर्तन के लिए समयसीमा बढ़ाने के लिए वैधानिक निर्देश संख्या 89 में संशोधन करने का निर्णय लिया। यह निर्णय तकनीकी खामियों को दूर करने और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और एनसीआर के 5 निकटवर्ती उच्च वाहन घनत्व वाले जिलों में वैधानिक निर्देश संख्या 89 को एक साथ लागू करने के उद्देश्य से लिया गया था, जो 01.11.2025 तक लागू होगा, जबकि एनसीआर के बाकी हिस्सों में 01.04.2026 से लागू होगा।
दरअसल पहले एक जुलाई से यह आदेश लागू होना था। लेकिन कार्रवाई के पहले ही दिन लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली। इसे देखते हुए सरकार को इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी। परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बीते बुधवार को दिल्ली सचिवालय में प्रेसवार्ता कर साफ किया कि उनकी सरकार इस कार्रवाई के पक्ष में नहीं है।
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(Udaipur Kiran) / विजयालक्ष्मी
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