आगरा, 12 नवंबर (Udaipur Kiran) . किसान आंदोलन को लेकर किसानों के खिलाफ कथित रूप से एक इंटरव्यू में Actress एवं सांसद कंगना रनौत द्वारा की गयी आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में अवर न्यायालय आगरा में दायर याचिका निरस्त हो जाने के बाद, सत्र न्यायालय आगरा में दायर रिवीजन याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने रिवीजन याचिका को स्वीकार करते हुए 29 नवम्बर को सुनवाई तारीख दी है.
बुधवार को स्पेशल जज एमपी-एमएलए आगरा लोकेश कुमार की कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया. इसमें लोकेश कुमार ने कंगना के खिलाफ दायर रिवीजन याचिका स्वीकार कर लिया. आरोप है कि भाजपा सांसद व Actress कंगना रनौत ने 26 अगस्त 2024 को एक साक्षात्कार में केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले किसानों और महात्मा गांधी को लेकर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया था.
राजीव गांधी बार एसोसिएशन आगरा के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने 11 सितम्बर 2024 को कंगना रनौत के खिलाफ अदालत में वाद दायर किया था. आरोप लगाया था कि सांसद कंगना रनौत ने 26 अगस्त 2024 को अपने बयान में किसानों पर अपमानजनक टिप्पणी की. जिससे उनकी और लाखों किसानों की भावनाएं आहत हुई हैं. महापुरुषों पर भी अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया था.
उल्लेखनीय है कि, इससे पहले एमपी-एमएलए कोर्ट आगरा के न्यायाधीश रहे अनुज कुमार सिंह ने पहले कंगना रनौत के खिलाफ दायर राष्ट्रद्रोह का वाद 6 मई 2025 को खारिज कर दिया था. जिस पर वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने सत्र न्यायालय (जिला जज) की कोर्ट में रिवीजन प्रस्तुत किया. विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए लोकेश कुमार ने रिवीजन स्वीकार कर 6 मई 2025 को परिवाद में पारित हुए आदेश को निरस्त कर दिया है. बीएनएसएस की धारा 225 के प्रावधानों के अनुपालन में, पत्रावली पर मौजूद तथ्य व साक्ष्यों के आधार पर मामला फिर से सुनवाई योग्य है. 29 नवम्बर को अगली सुनवाई होगी.
शिकायतकर्ता अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने बताया कि मैं भी एक किसान हूं और किसानों के खिलाफ कंगना रनौत की टिप्पणी से मैं बहुत आहत हुआ हूं. न्यायालय ने रिवीजन याचिका स्वीकार कर ली है जिसमें अगली सुनवाई 29 नवम्बर को है.
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(Udaipur Kiran) / Vivek Upadhyay
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