भोपाल, 26 जून (Udaipur Kiran) । मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी विभाग प्रमुखों से कहा कि लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 के तहत पदोन्नति कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये। यह प्रयास किया जाये कि 31 जुलाई 2025 तक अधिकारी-कर्मचारियों को पदोन्नत किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य शासन की मंशानुरूप कर्मचारी-कल्याण को प्रमुखता से लें।
मुख्य सचिव जैन ने गुरुवार को मंत्रालय में लोकसेवा पदोन्नति नियम-2025 के परिचर्चा के दौरान यह निर्देश विभाग प्रमुखों को दिये। उन्होंने कहा कि नौ साल की बड़ी समस्या इस नियम के लागू होने से समाप्त हो सकेगी। नियमों को बनाने में वरिष्ठ सचिव समिति एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बहुत मेहनत एवं गहन चर्चा की। नियमों के लागू होने से प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी।
कर्मचारी कल्याण को दें प्राथमिकता
मुख्य सचिव जैन ने अधिकारियों से कहा कि अपने विभाग में कर्मचारी-कल्याण को प्राथमिकता दी जाये। विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठकें आयोजित की जाये। कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन, विभागीय जाँच एवं पेंशन प्रकरणों का निराकरण समय से करें।
नियमों की दी गयी विस्तृत जानकारी
परिचर्चा के दौरान अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन संजय दुबे एवं उप सचिव अजय कटेसरिया ने मध्य प्रदेश लोकसेवा पदोन्नति नियम-2025 की विस्तृत जानकारी दी। इसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लिए आरक्षित पदों की गणना, विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक, अर्हकारी सेवा की गणना, वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन, पदोन्नति हेतु अनुपयुक्तता, पदोन्नति का प्रकार, पदोन्नति के फलस्वरूप वेतन का निर्धारण, सीलबंद लिफाफे की स्थिति में प्रक्रिया सहित प्रतीक्षा सूची से रिक्तियों को भरे जाने की विस्तृत जानकारी दी गयी।
प्रश्नों का समाधान
परिचर्चा में पुलिस, महिला एवं बाल विकास, नगरीय प्रशासन, अनुसूचित जाति विकास, परिवहन, वन सहित अन्य विभाग के अधिकारियों के प्रश्नों का समाधान मुख्य सचिव श्री जैन द्वारा किया गया। मुख्य सचिव जैन ने अधिकारियों से कर्मचारी-कल्याण से जुड़े अन्य विषयों पर भी चर्चा की। परिचर्चा में पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना सहित सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, आयुक्त एवं विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे।
(Udaipur Kiran) तोमर
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