रांची, 2 जुलाई (Udaipur Kiran) । आउटसोर्सिंग व्यवस्था में काम कर रहे कर्मचारियों को अब न्यूनतम वेतन का अधिकार मिलेगा। झारखंड उच्च न्यायालय (एचसी) की ओर से पारित इस ऐतिहासिक आदेश का झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ ने जोरदार स्वागत किया है। संघ ने इसे श्रमिक अधिकारों की दिशा में मील का पत्थर बताया है।
संघ के केंद्रीय अध्यक्ष अजय राय ने बुधवार को प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि वर्षों से सरकारी संस्थानों में ठेकेदारों के माध्यम से कार्यरत हजारों श्रमिकों को न्यूनतम वेतन तक नहीं मिल रहा था। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि कोई भी श्रमिक, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त हो या एजेंसी के माध्यम से, उसे सम्मानजनक पारिश्रमिक मिलना उसका संवैधानिक अधिकार है।
राय ने राज्य सरकार से सभी विभागों में कोर्ट आदेश का त्वरित अनुपालन सुनिश्चित करने की मांग की है।
—————
(Udaipur Kiran) / Manoj Kumar
You may also like
जहाजपुर में कार-ठेला विवाद ने ली युवक की जान, कस्बे में तनाव
श्री अमरनाथ यात्रा के लिए 6,979 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था जम्मू से रवाना
बिहार चुनाव: वोटर लिस्ट के रिविज़न को लेकर निर्वाचन आयोग क्यों है सवालों के घेरे में
Lion Attack In Lahore: लाहौर में पालतू शेर ने महिला और बच्चों पर कर दिया हमला!, देखिए घटना का Video
job news 2025: अप्रेंटिस पदों पर निकली हैं इस विभाग में भर्ती, आप भी कर सकते हैं इस तारीख तक आवेदन