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रेप के आरोपित की गिरफ्तारी पर रोक

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प्रयागराज, 05 जुलाई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेप मामले में आरोपित चंद्रभान सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय एवं न्यायमूर्ति संदीप जैन की खंडपीठ ने चंद्रभान सिंह की याचिका पर दिया है। आगरा के सिकंदरा थाने में गत 13 जून को याची के खिलाफ शादी का वादा कर रेप व अन्य आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया।

याची के वकील ने दलील दी कि एफआईआर में दिए गए बयान रेप के तहत अपराध नहीं बनाते हैं। एफआईआर में ऐसा कोई सबूत या बयान नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि याची ने शिकायतकर्ता से शादी का वादा उसे पूरा न करने के इरादे से किया था। याची और शिकायतकर्ता के बीच संबंध खराब हो गए थे, जिसके कारण पीड़िता ने याची से शादी करने से इनकार कर दिया। यह भी तर्क दिया गया कि एफआईआर याची को परेशान करने और ब्लैकमेल करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से दर्ज कराई गई है।कोर्ट ने मामले को विचार योग्य पाते हुए विपक्षियों को चार सप्ताह में याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत होने तक याची को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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