-गिरफ्तारी की मनमानी प्रक्रिया चिंताजनक : हाईकोर्ट
प्रयागराज 25 जून (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र में दर्ज फर्जीवाड़ा मामले में आरोपित खुर्शीद अहमद खान को अग्रिम जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने दिया है। कोर्ट ने गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय मानकों का पालन नहीं करने पर चिंता जताई है।
कैंट थाने में खुर्शीद अहमद खान पर आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 323, 504, 506, 384 के तहत केस दर्ज है। आरोपित ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत दाखिल की। याची के वकीलों ने दलील दी कि इसी मामले में सह-आरोपित अयाज अहमद को 20 फरवरी 2025 को अग्रिम जमानत मिल चुकी है और खुर्शीद का मामला भी समान आधार पर है।
राज्य सरकार की ओर से जमानत का विरोध किया गया। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि गिरफ्तारी को अंतिम विकल्प माना जाना चाहिए और यह केवल उन्हीं मामलों में हो, जब यह अनिवार्य हो। कोर्ट ने सुशीला अग्रवाल बनाम दिल्ली राज्य केस और जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार केस का हवाला देते हुए गिरफ्तारी की मनमानी प्रक्रिया पर चिंता जताई। कोर्ट ने खुर्शीद को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
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